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TET Exam 2025-26: शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी, न करने पर तुरंत इस्तीफा

TET Exam 2025

TET Exam 2025-26: शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTI) लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी पांच वर्ष से अधिक बची है, उन्हे दो वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, असफल होने पर उन्हे इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा न देने पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

हालांकि वो शिक्षक जो इस पांच वर्ष के दायरे से बाहर हैं उनकों इसे मानने की जरूरत नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, मनमोहन पीठ ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास करना जरूरी नहीं है लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी।

TET Exam 2025-26(No Promotion For less than 5 Year Tenure)

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मे कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि ये पदोन्नति चाहते है तो पहले टीईटी पास करनी होगी।

TET Exam 2025-26 (SC Used Unbelievable Power)

सुप्रीम कोर्ट ने 110 पन्नों के फैसले में कहा, ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना कि उन्होने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत ने तहा कि हम जनानी हकीकतों के साथ-साथ व्यावहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। ऐसी नहीं है कि जिनकों गैर-टीईटी योग्य शिक्षकों को पढ़ाया है, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

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