UPSI 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने निराकरण कर दिया है। खासकर के महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाणपत्र के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पिता पक्ष का जाति प्रमाणपत्र मुहेया करना होगा।
बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस बाबत पूर्व में शासनादेश भी जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होता है। बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह आरक्षण का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष को जारी प्रमाणपत्र ही अपलोड करें।
UPSI 2025 (Notice Released from UPPBPB)
बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए बताया है कि इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने बताया है कि यदि अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र अलग-अलग है, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र दोनों अपलोड करने होंगे।
यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाणपत्र दोनों शामिल हैं, तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। वहीं स्नातक उपाधि को लेकर के भी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसे अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक (प्रोविजनल) स्नातक उपाधि अपलोड की जाएगी तथा अभिलेखों की स्कूटनी एवं शारीरिक मानक परीक्षा के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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